गोपी खान और बंटी खान रंगदारी मामले गये जेल, क्लिक करे और जाने।

धनबाद। जेल से रंगदारी मांगने और दहशत कायम करने के लिए गोलीबारी और बमबाजी कराने के मामले में सोमवार को फहीम खान के भांजे गोपी खान और बंटी खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में दोनों पहले से जमानत पर थे। आरोपी गोपी खान और बंटी खान की ओर से सोमवार को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। दोनों के खिलाफ 30 अक्तूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
नावाडीह स्थित 99 बिल्डर्स के प्लॉट के सामने दो अप्रैल 2015 की दोपहर दो मोटरसाइकिल से चार से छह युवक पहुंचे और फायरिंग तथा बमबाजी की। आरोपियों के खिलाफ बरवाअड्डा थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर ने रंगदारी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में गोपी खान और बंटी खान के अलावा प्रिंस खान, जैकी, रितिक और इकबाल को भी नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस आरोपियों के खिलाफ 31 अक्तूबर 2015 को आरोप-पत्र दायर कर चुकी है।

नेशनल टुडे लाइव से सरताज की रिपोर्ट।

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