नाबालिक को गाड़ी देने वाले पेरेंट्स जाएंगे तीन साल जेल क्लिक करें और जाने।
NTL NEWS. CON:7909029958. SANTOSH YADAV
धनबाद
नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 के तहत अभिभावक को तीन साल की जेल होगी। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। नाबालिग के साथ जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वाहन का रजिस्ट्रेशन तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई सिर्फ अभिभावक के साथ ही नहीं, बल्कि उनके साथ भी होगा, जिनके नाम से वाहन रजिस्टर्ड है।
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