नाबालिग लड़की के अपहरण मामले मैं 376 भा•द•वि और 6 पोस्को ऐक्ट जोड़ने के लिए दाखिल की गई याचिका क्लिक करें जानें पूरी खबर

NTL NEWS

हर खबर आप तक

धनबाद : नाबालिग लड़की गुलनाज परवीन के पिता मो• सबिर खान दुवरा दर्ज झरिय़ा कांड सं• 161/2021 मैं उनकी 17 वर्ष बेटी को बहला फुसलाकर शादी करने के नियत से भगाकर ले जाने और गाली गालोज करते हुये मरपीट करने के खिलाफ धारा – 341,323,366(A)/34 भा•द•वि मैं अभीयुत 1) मो• शेर अली खान @:वारसी 2) ज़ानतीया परवीन 3) सामा परवीन 4) साजो परवीन 5) चन्दा परवीन @ फिरोज फिरदोस 6) आयशा बानो 7) मो• सबीर 8) मो• राजू 9) मो• डब्लू 10) औरिस खान और अन्य 05 अज्ञात औरोपी जो सभी सा• बानियाहीर 04 नO मैंदान, थाना- झारिय़ा धनबाद के बिरूद हुवा, ज़िसमे अनुसुधान पदाधिकारी दुवरा अभीयुत 1) मो• शेर अली खान @:वारसी को दिनाक- 28.07.2021 को गिरफतार कर 29.07.2021 को न्यायिक हिरासत मैं भेजा गया था जिसके बाद न्यायिक अवधि पूर्ण होने की स्थिति को देखते वे अंतिम प्रपत्र धारा:- 341,323,366(A)/34 भा•द•वि मैं समार्पित कर दिया गया और अन्य अभीयुत का अनुसुधान जारी है, ज़िसमे वारीय अधिकारी दुवरा पुनः जाँच पड़ताल मैं और नाबालिग लड़की गुलनाज परवीन 17 वर्ष 164 द•प्र•स• व्यान के अधार पर धारा- 376/328 भा•द•वि और पोक्सो 6 जोड़ना के लिए दिनाक- 03.02.2022 को अनुसुधान पदाधिकारी द्वारा अपर ज़िला एवं सत्र न्याय़ाधीश ||धनबाद मैं आवेदन पत्र समार्पित किया था! जिस पर अपर ज़िला एवं सत्र न्याय़ाधीश ||| धनबाद के वारीय अभीयोजान आवधेश कुमार और सूचक के अधिवक्ता राहुल कुमार अगार्वाल द्वारा अनुसुधान पदाधिकारी के आवेदन पत्र को आज्ञा दे कर अल्लोव करने हेतु याचिका मान्य नयाल्या मैं दखिल कि गए और कहा की नाबालिग पिड़िता गुलनाज परवीन 17 वर्ष की न्याय हेतु धारा- 376/328 भा•द•वि और पोक्सो 6 जोड़ना अति आवश्यक है जिस पर अपर ज़िला एवं सत्र न्याय़ाधीश धनबाद सुनवाई करते वे 12.09.2022 को आगे की शुनवाई हेतु निर्धारित कर दिये।

नेशनल टुडे लाइव सच के साथ सच की बात

987 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *