रात में रोड़ पर गाड़ी लगा कर छोड़ना अब महँगा पढ़ेगा। क्लिक करें जानिए निगम क्या करने वाला है।
धनबाद:समेत पूरे झारखंड में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इससे बचने के लिए राज्य सरकार ने पार्किंग को लेकर नए नियम बनाए हैं। अब शहर की सड़कों पर रातभर गाड़ी पार्क कर छोड़ने वालों से भी नाइट पार्किंग चार्ज वसूला जाएगा। इस बाबत नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण सिंह ने धनबाद नगर निगम को सरकार का नया सर्कुलर भेज दिया है। अब शहर में पार्किंग से संबंधित सभी अधिकार नगर निगम के पास ही रहेंगे। नो पार्किंग का जुर्माना भी अब नगर निकाय ही वसूलेगा। अब शहर की किसी वैद्य पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पर पिक आवर का दोगुना शुल्क लगेगा। पिक आवर का मतलब उस समय से है, जब शहर में ट्रैफिक पर अधिक दबाव रहता है। समय का निर्धारण नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति करेगी। शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन सरकार ने राहत दी है। इन दो दिनों के साथ सरकारी छुट्टी के दिन पार्किंग शुल्क आधा रहेगा। चार पहिया वाहन रखने वाले अधिक पार्किंग शुल्क देने को तैयार हो जाएं। अभी चार पहिया वाहन से नगर निगम 10 रुपए शुल्क ले रहा है, जो बढ़कर न्यूनतम 20 रुपए करने का आदिश दिया गया। सरकार के नए नियम के अनुसार नगर निकाय को अब ऑफ स्ट्रीट पार्किंग बनानी होगी। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्थल सड़कों से दूर गली-मुहल्ले की कोई खाली जगह हो सकती है, जिससे सड़कों के किनारे पार्किंग पर दबाव कम होगा। पहले नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग की दर एक थी, लेकिन अब सड़क की चौड़ाई के आधार पर पार्किंग शुल्क तय किए जाएंगे। मान लें कि सामान्य पार्किंग शुल्क निगम ने पांच रुपए निर्धारित किए हैं।
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