वासेपुर का आतंक हुआ 8 साल के लिए बंद क्लिक करे और जाने।

धनबाद : रमजान के महीने में गैंगेस्टर फहीम खान का बेटा इक़बाल खान समेत उनके दो सालों रिंकू खान एवं भोलू खान को जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक दुबे की अदालत ने जदयू नेता डब्बू सिंह की पुत्री शोभा सिंह पर हमला मामले में दोषी पाते हुए आठ साल की सजा सुनाई है। अब देखना होगा वासेपुर में अब क्राइम रुकता है की नही।

इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता अब हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि वर्ष 2011 में 17 अगस्त को पीड़िता शोभा सिंह ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।

डब्बू सिंह हत्या मामले में केस उठाने की मिल रही धमकी के दौरान अभियुक्तों ने शोभा सिंह को पीछे से गोली मारी थी. इस कांड में धारा 307 के तहत पांच साल तथा 27 आर्म्स के तहत तीन साल की सजा न्यायालय के दुवारा सुनाया गया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्तता के अनुसार दोनों ही सजा साथ साथ चलेंगी. उक्त आरोपी इस मामले में पूर्व से ही जेल में बंद है. 25 मई को ही अदालत ने उक्त मामले में तीनों को दोषी करार दिया था।

अभियुक्तों के द्वारा दिए गए बंध पत्र रद्द कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

विदित हो की रेलवे लाइन के नीचे पावर हाउस के पास शोभा सिंह को गोली मारी थी।

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