हर्ष सिंह को धनबाद जेल लाने की अर्जी खारिज क्लिक करें और जाने।

NTL NEWS                                     CON: 7909029958

रंजय सिंह हत्याकांड में पलामू जेल भेजे गए हर्ष सिंह को धनबाद लाने संबंधी याचिका को सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दिया। सात दिसंबर को हर्ष सिंह को धनबाद से पलामू जेल भेजा गया था। हर्ष सिंह की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में आवेदन देकर पलामू केंद्रीय कारा स्थानांतरण का विरोध करते हुए वापस धनबाद जेल लाने की प्रार्थना की गई थी। सोमवार को हर्ष सिंह की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने खुद के आदेश को वापस लेने से इनकार करते हुए हर्ष सिंह की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। हर्ष के अधिवक्ताओं ने सीजेएम के आदेश को ऊपर के न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। झरिया विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के मामले में हर्ष सिंह अप्राथमिक आरोपी है। आरा बेरथ के नंद कुमार उर्फ बबलू सिंह उर्फ मामा के बयान पर हर्ष को आरोपी बनाया गया था। सरेंडर के बाद हर्ष ने पुलिस को दिए स्वीकारोक्ति बयान में रंजय की हत्या की साजिश रचने की बात कबूली थी। हालांकि बंदी आवेदन देकर हर्ष ने कहा था कि उसने स्वीकारोक्ति बयान नहीं दिया है। उससे जबरन कबूलनामे पर साइन कराया गया।

नेशनल टुडे लाइव

www.nationaltodaylive.com

522 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *