सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पीड़िता के परिवार को CRPF की सुरक्षा ओर 25  लाख रुपये क्लिक करें और जाने।

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उन्नाव रेप केस मामले में SC आदेश दिया पीड़ित परिवार को लेकर CRPF की सुरक्षा दिया जाए और उसके परिवार को  25  लाख रुपिया दिया जाए UP सरकार द्वारा———-

पढ़िए विस्तार से———–

 

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता के परिवार को CRPF की सुरक्षा दी जाएगी. पीड़िता के साथ-साथ वकील को भी यही सुरक्षा दी जाएगी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस केस से जुड़ी सभी सुनवाई को 45 दिन के अंदर पूरा किया जाए. साथ ही साथ अब इन मामलों की सुनवाई रोजाना की जाएगी. साथ ही एक्सीडेंट मामले की जांच को 7 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा. उन्नाव से जुड़े जो 5 केस थे, सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है।

उन्नाव केस की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है. डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ अस्पताल के पास इलाज की सुविधाएं हैं, हालांकि पीड़िता दिल्ली शिफ्ट करने की हालत में है.ऐसे में चीफ जस्टिस ने वकीलों से कहा है कि अगर परिवार चाहता है कि पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है. पीड़िता के साथ-साथ घायल वकीलों के बारे में भी ऐसा ही करने को कहा गया है.इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा है कि क्या पीड़िता के परिवार को सुरक्षा चाहिए. जिसपर वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता की चार बहनें हैं, माता हैं और एक चाचा हैं जिनकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है. इन सभी को सुरक्षा चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या पिता की मौत पुलिस की कस्टडी में हुई है? इसके अलावा CJI ने उनकी गिरफ्तारी, पिटाई और मौत के बीच का अंतर पूछा है? अदालत ने सारे केस ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.इसके अलावा चीफ जस्टिस ने उन्नाव पीड़िता के एक्सीडेंट की जांच को 7 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है. लखनऊ में जिन केस की सुनवाई चल रही है, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है.इसके अलावा अदालत ने पीड़िता की हालत के बारे में जानकारी मांगी है. सीजेआई ने आदेश दिया है कि अगर पीड़िता हिलने की अवस्था में है, तो हम उसे AIIMS लाने का आदेश देंगे.पीड़िता की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

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