लोहरदगा जिले में एक महीने पूर्व डायन के शक में 3 लोगों को जिंदा जलाकर मारने के मामले सभी 22 आरोपियों कोर्ट ने दी ये सजा क्लिक करें और जाने पूरा मामला

NTL NEWS

CRIME NEWS UPDATE

झारखंड में लोहरदगा कोर्ट ने डायन-बिसाही के शक में तीन लोगों को जिंदा जलाकर मारने के मामले में सभी 22 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों को आईपीसी की धारा 302/149, 436/149, 458/149 और 307/149 के तहत सजा सुनाई है। 302 के तहत दोषियों को आजीवन कारावास और 307, 436 और 458 के तहत दस- दस साल की सजा और दस दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

17 अप्रैल 2016 को जिले के कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में डायन-बिहासी का आरोप लगाकर एक ही परिवार के तीन लोगों को घर में जिंदा जलाकर मार डाला गया था। इस सिलसिले में कैरो थाना में दो केस दर्ज हुए थे। 22 लोगों को आरोपी बनाया गया. सभी 22 आरोपियों को कोर्ट ने कुछ दिन पहले दोषी ठहराया। आज सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

नेशनल टुडे लाइव सच के साथ सच की बात।

503 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *