23 और 24 फरवरी को छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मिलेगा अंतिम मौका – उपायुक्त
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धनबाद: विशेष कैंप में 18 से 19 वर्ष के युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा। एक से अधिक जगह नाम होने वाले वोटरों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई – एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) चुनाव आयोग के निर्देश पर 23 एवं 24 फरवरी 2019 को विशेष कैंप लगाया जाएगा।
विशेष कैंप में योग्य छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदान सूची में दर्ज कराने का अंतिम मौका होगा। विशेष कैंप का आयोजन सभी मतदान केंद्र, समाहरणालय, डीआरडीए, प्रखंड कार्यालय में लगाया जाएगा। उक्त बातें उपायुक्त ने आज समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उपायुक्त ने कहा कि योग्य छूटे हुए मतदाताओं को मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग ने अंतिम मौका दिया है। उन्होंने कहा जिस योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे इस दो दिवसीय कैंप का लाभ उठाकर अवश्य अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं।
विशेष कैंप पूर्वाहन 9:00 बजे से अपराहन 5:00 बजे तक चलेगा। सभी मतदान केंद्रों पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे। लोग अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कर लें। उपायुक्त ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर प्रपत्र 6, 7, 8 एवं 8 क उपलब्ध रहेगा।उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मतदाता जो 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन ब्लॉक लेवल ऑफिसर को उपलब्ध करा सकते हैं। विशेष कैंप में योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा मतदान केंद्र परिवर्तन कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। उपायुक्त ने बताया कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख 51 हजार 102 है। जिसमें महिला वोटरों की संख्या 8 लाख 46 हजार 304 तथा पुरुष वोटरों की संख्या 10 लाख 4 हजार 798 है। पत्रकार वार्ता में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री राकेश कुमार दुबे ने कहा कि विशेष कैंप में 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं को मतदान सूची में नाम दर्ज कराने का सुनहरा अवसर है। साथ ही जो नए वोटर पुराने स्थान से धनबाद आए हैं वे भी अपना स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए वोटर आयु एवं आवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दे सकते हैं।उन्होंने बताया कि एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम निबंधित कराना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 के अनुसार अपराध है। यदि किसी का नाम एक से अधिक स्थान पर निबंधित है तो वे प्रपत्र 7 में अपना नाम हटाने के लिए आवेदन बीएलओ को दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि गत चुनाव में झरिया में 3 से 4 हजार ऐसे मामले प्रकाश में आए थे। जिसमें एक से अधिक स्थान पर वोटर निबंधित थे। इस वर्ष चुनाव आयोग भी सख्त है तथा डुप्लीकेट वोटरों का नाम हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में उपायुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री राकेश कुमार दुबे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी नेहा पाठक उपस्थित थे।
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