झाविमो जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने कही बड़ी बात क्लिक करें और जाने।

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धनबाद:पुतला दहन के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए झाविमो जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने कहा कि जनता के जनादेश के विपरीत पद पैसा के लालच में दल बदल रोकने के लिए ही संविधान के 10 वीं अनुसूची के अंतर्गत 1985 में संविधान के 52 वें संशोधन में दल बदल बिरोधी कानून देश में लागू हुआ।2003 में 91 वें संशोधन में सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि झाविमो के 6 विधायकों के भाजपा में विलय को विधान सभा अध्यक्ष द्वारा सही ठहराने का निर्णय संविधान के 10 वीं अनुसूची के प्रावधानों के विपरीत है।यह निर्णय भाजपा द्वारा लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा ने की एक कड़ी है।विधान सभा के अध्यक्ष के इस निर्णय के खिलाफ झाविमो ऊपर का न्यायलय का दरवाजा खटखटाएगी।साथ ही इस मुद्दे को हम जनता के न्यायलय में भी ले जाएंगे।
पार्टी के केंद्रीय महामंत्री रमेश राही ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष को इस प्रकार के एक पक्षीय फैसले के लिए इतना देर जान बूझकर किया गया कि उच्च न्यायलय के फैसले आने तक विधान सभा चुनाव पार हो जाएगा ।लेकिन भाजपा न्यायलय से तो बच सकती है,लेकिन जनता के पाले से बाहर नहीं निकल सकेगी।
आज के पुतला दहन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से योगेन्द्र यादव,पिंकी साहू,दिलीप चक्रवर्ती, संतोष महतो, कैप्टेन प्रदीप मोहन सहाय,फिरोज दत्ता, अजीत पांडेय,प्रदीप रवानी,विनोद पासवान,दिलीप चौधरी,प्रमोद हेंब्रम, पार्थो प्रतिम राय,राजेश साहनी,बलदेव कुम्हार, कन्हैया पांडेय,जानकी रजक ,विनोद यादव,गोपाल यादव,मंगल सोरेन,अरुण राजवंशी, बनटी सोरेन,नीलू दास, सोनी सरदार,परेश मुर्मू,सपन पंडित,प्रेम सोरेन,अजय दास,गोपाल जी आदि थे।

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