सीआईसी के आदेश के बाद भी आरटीआई मे लगभग 09 वर्षो में आवेदक को सूचनाएँ नदारत ! गुमला झारखण्ड के आवेदक आनन्द किशोर पण्डा ने ठोका 10 लाख का क्षतिपूर्ति। क्लिक करें और जाने पूरा मामला।
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गुमला:सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 7(1) मे सूचना आवेदन प्राप्ति के 30 दिनो के अंदर सूचना आपूर्ति करने का नियम है लेकिन दिल्ली की एक सरकार द्वारा वित्त प्रदत एनजीओ प्रोफेसनल असिसटेन्स फॉर डेवलपमेन्ट एक्सन (प्रदान) के कार्यपालक निदेशक -सह- लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश के बाद भी 08 वर्ष 10 माह 08 दिन आज हो गया सूचना आपूर्ति नही कर सूचना का अधिकार (RTI) का जानबुझकर उलंघन कर मजाक तो बनाया ही लगभग 09 वर्षो से गंभीर रूप से शारीरिक , मानसिक व आर्थीक नुकसान भी पहुँचाया है जिसे लेकर आज मेरे द्वारा आयोग से 10 लाख रूपया मुआवजा भुगतान करने की मॉग किया गया l
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